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Rajpal Yadav Case में SC सख्त, दो हफ्ते की मोहलत के बाद वकील ने रखी बात

नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उनके वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है। अदालत ने 15 सितंबर को राजपाल यादव को बकाया राशि के भुगतान के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। कोर्ट ने उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजपाल यादव के पिछले आचरण का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की कि उन्हें उम्मीद है कि अभिनेता अदालत के सामने भी ‘एक्टिंग’ नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही भुगतान की शर्त पूरी करने के लिए दो सप्ताह की अंतिम मोहलत दी।

इसके बाद राजपाल यादव का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता भास्कर उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राहत वाला बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने रकम जमा करने के लिए समय दिया है और अभिनेता की कानूनी टीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीम निर्धारित अवधि में आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक आत्मसमर्पण से मिली राहत जारी रखी है। हालांकि, उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

यह विवाद वर्ष 2010 में एक फिल्म के निर्माण के लिए लिए गए करीब 5 करोड़ रुपये के ऋण से जुड़ा है। भुगतान को लेकर विवाद के बाद चेक बाउंस के मामले सामने आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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